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लोकसभा ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 पारित किया

लोकसभा ने बुधवार (20 दिसंबर) को भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 18 दिसंबर को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था।

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यह कानून तीन मौजूदा अधिनियमों को प्रतिस्थापित करने वाला है – भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885; भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933; और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1950। सरकार का लक्ष्य इस विधेयक के माध्यम से डिजिटल युग में भारत के नियामक ढांचे को आधुनिक बनाना है, जो केंद्र को दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नियम स्थापित करने का अधिकार देता है।

“यह विधेयक दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन और समेकित करने का प्रयास करता है; स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट; और जुड़े मामलों के लिए, ”वैष्णव ने इसका परिचय देते हुए कहा

विधेयक में केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रदाताओं को लाइसेंसधारी के रूप में लाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 में संशोधन करने का भी प्रावधान है।

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