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सरकार ने लोकसभा में 6 बिल पेश किए और बिना विपक्ष के 3 पास किए

विपक्ष के विरोध और सांसदों के निलंबन के बाद सरकार ने लोकसभा में छह विधेयक पेश किए, तीन पारित किए और तीन अन्य पर बहस की। सदन ने दिल्ली कानूनों, जीएसटी और करों के अनंतिम संग्रह से संबंधित विधेयक पारित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने के लिए विधेयक पेश किया। भाजपा, बीजद और शिवसेना सदस्यों की भागीदारी के साथ बहस जारी रही। अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति देने के लिए सदन की बैठक बढ़ा दी गई। विधेयकों को पारित होने के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

ये विधेयक भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने का प्रावधान करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश किया।

गृह मंत्री ने इन विधेयकों को पेश करते हुए कहा, “इन तीनों कानूनों से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी। ये विधेयक न्याय, समानता और निष्पक्षता को समाहित करते हैं।”

विधेयक में मॉब लिचिंग पर मृत्युदंड का प्रावधान

इन विधेयकों में मॉब लिंचिंग पर मृत्युदंड का प्रावधान है और गैंगरेप के मामले में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है।

पहली बार मानसून सत्र में गृह मंत्री ने पेश किए थे तीनों विधेयक

संसद के मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में इन तीनों विधेयकों को पेश किया था। बाद में इन विधेयकों को संसद की चयन समिति के पास भेजा गया था।

विपक्षी सांसदों की गैरमौजदूगी में विधेयकों के पारित किए जाने पर उठे सवाल

विपक्षी सांसदों की गैरमौजूदगी में ये विधेयक बिना किसी विरोध के पारित हो गए। इसके बावजूद, विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि इन विधेयकों को पारित किए जाने का समय क्यों चुना गया, जबकि लोकसभा में विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति थी। ये तीनों महत्वपूर्ण विधेयक ऐसे समय पेश किए गए, जब लोकसभा में विपक्ष के 68 प्रतिशत सांसद निलंबित हैं।