Uttar Pradesh / Lucknow : दलहन व्यापारियों ने अपर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

स्टॉक सीमा कानून को वापस लिये जाने की मांग
दलहन पर लागू स
्टॉक सीमा कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने जवाहर भवन में अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद अरुण कुमार सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मुलाकात करने गये प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता और योगेन्द्र सिंह ने किया। व्यापारियों ने अपर आयुक्त को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी कि दलहन व्यापारियों पर लागू स्टॉक सीमा कानून को वापस लिया जाये। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार ने 2 जुलाई को जारी किए गए अध्यादेश में दलहन स्टॉक होल्डर जैसे दाल मिलर, ट्रेडर्स, इंपोर्टर आदि पर स्टॉक लिमिट कानून बनाया गया है। जिससे गल्ला व्यापारी में नाराजगी व्याप्त है। नीरज ने बताया कि इस कानून से दाल व्यापारियों में भय का वातावरण व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी अपने स्टाक की रिपोर्ट देता है इसके बाद उसने पांच सौ कुन्तल का नया ऑर्डर दे दिया, पहले की दालें न बिकी तो उसके खिलाफ जमाखोरी का आरोप लगाकर 3-7 की कार्रवाई हो सकती है। प्रांतीय मीडिया प्रभारी योगेन्द्र सिंह ने कहा कि इस कानून से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। जांच के नाम पर दोहन व शोषण होगा। नगर महामंत्री अमरनाथ अग्रवाल ने कहा कि इस कानून के डर से दलहन व्यापारी काफी कम मात्रा में दाल रखेंगे। जिससे बाजार में दालों का दालों की दिक्कत आने के साथ-साथ उनके रेट भी बढ़ जायेंगे। व्यापारियों की बात सुनकर अपर आयुक्त ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनके ज्ञापन को केन्द्रीय मंत्री के पास भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 754 दाल व्यापारियों ने अपनी स्टॉक लिमिट भेजी है।