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नूंह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस विधायक मम्मन खान पर यूएपीए लगाया

पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में विपक्षी कांग्रेस विधायक मम्मन खान के खिलाफ कड़े यूएपीए के तहत आरोप लगाए हैं।

फिरोजपुर झिरका से विधायक खान के खिलाफ यहां नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

खान के वकील ने बुधवार को कहा कि पुलिस ने एफआईआर में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े हैं।

पुलिस ने पहले खान पर हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने में शामिल संदिग्धों के संपर्क में रहने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन पर एफआईआर में कुछ अन्य आरोप भी हैं।

खान को पिछले साल नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अदालत ने जमानत दे दी थी।

आरोपियों के वकील ताहिर हुसैन रुपरिया ने बताया कि उन्होंने कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी जिसमें यह बात सामने आई कि नगीना थाने में दर्ज एफआईआर में यूएपीए की धारा भी जोड़ी गई है.

पिछले साल 31 जुलाई को विहिप के एक जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूंह में भड़की झड़पों में दो होम गार्ड और एक मौलवी सहित छह लोगों की मौत हो गई और यह झड़प गुरुग्राम सहित आसपास के इलाकों में फैल गई, जहां एक इमाम की मौत हो गई थी।

इस बीच, चल रहे बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि अदालत में चालान पेश होने के बाद नूंह पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों और नगीना पुलिस स्टेशन में एक अन्य मामले में यूएपीए क्यों लगाया गया है।

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उन्होंने यह भी कहा कि यूएपीए आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है.

एक मामले में, एक कांग्रेस विधायक पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, अहमद ने राज्य विधानसभा में कहा, उन्होंने सवाल किया कि गुरुग्राम मामले में यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, जहां पिछले साल हिंसा में एक इमाम की मौत हो गई थी।

इससे पहले, पुलिस ने छह महीने पहले दो होम गार्ड और एक बजरंग दल सदस्य की हत्या और एक साइबर पुलिस स्टेशन पर हमले से जुड़े तीन मामलों में आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप लगाए थे।

जबकि आरोपों को मामलों से संबंधित प्रारंभिक एफआईआर में शामिल नहीं किया गया था, अदालती दस्तावेजों से पता चला कि इन्हें आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करने के लिए अदालत में पेश किए गए चालान में जोड़ा गया था।