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डीजीसीए ने विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लैंडिंग मानदंडों का उल्लंघन करने और बोर्ड पर लोगों के ‘खतरनाक जीवन’ के लिए किया

महानिदेशालय नागर विमानन (डीजीसीए) एक सह-पायलट ने एक कप्तान की देखरेख में इंदौर में एक विमान के उतरने के बाद 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने पहले अधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए सिम्युलेटर प्रशिक्षण नहीं लिया था।

नियामक का कहना है कि 9 अगस्त, 2021 को दिल्ली से इंदौर के लिए यूके 913 के रूप में संचालित एयरबस ए320 “बोर्ड पर सभी के जीवन का गंभीर उल्लंघन (खतरे में था)” था।

“बिना किसी प्रशिक्षण के पहले अधिकारियों को दिए गए टेकऑफ़ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन के लिए विस्तारा पर जुर्माना लगाया गया है। विमान में यात्रियों के साथ विमान में ऐसा करने से पहले सिम्युलेटर में विमान उतारने के लिए पहले अधिकारी के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। उसी तरह, पहले अधिकारी को लैंडिंग देने से पहले एक कप्तान को सिम्युलेटर में भी प्रशिक्षित किया जाता है, ”डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

हालांकि, नियामक ने पाया कि एक उदाहरण में विस्तारा “विमान को पहले अधिकारी द्वारा कप्तान या सिम्युलेटर में प्रशिक्षित पहले अधिकारी के बिना उतारा जा रहा था। जहाज पर सवार यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने वाला एक गंभीर उल्लंघन। उक्त चूक के लिए एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इंदौर में लैंडिंग के दौरान इसका पता चला था, ”अधिकारी ने कहा।

विस्तारा ने एक बयान में कहा: “एक अनुभवी कप्तान की देखरेख में अगस्त 2021 में इंदौर के लिए एक उड़ान पर एक पर्यवेक्षित टेक ऑफ एंड लैंडिंग (STOL) आयोजित की गई थी। पायलटों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया था और उनके पिछले नियोक्ता द्वारा जारी वैध एसटीओएल प्रमाणपत्रों के कब्जे में थे, जिसके लिए विस्तारा ने क्रेडिट का दावा किया था। विस्तारा ने स्वेच्छा से नियामक अधिकारियों को सूचित किया कि वही प्रशिक्षण जो फिर से नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित किया जाना था, छूट गया, जिससे खेदजनक उल्लंघन हुआ। विस्तारा हमेशा यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखता है।”

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